
अब निर्धारित गति में सड़कों पर दौड़ सकेंगे वाहन
हापुड :- परिवहन विभाग ने विभिन्न मार्गों पर संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम गति का निर्धारण कर दिया है। जिसके लिए शासन द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जनपद से होकर निकलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता वाले क्षेत्रों को गति सीमा निर्धारण के दायरे से अलग रखा गया है। गति सीमा
हापुड :- परिवहन विभाग ने विभिन्न मार्गों पर संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम गति का निर्धारण कर दिया है। जिसके लिए शासन द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जनपद से होकर निकलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता वाले क्षेत्रों को गति सीमा निर्धारण के दायरे से अलग रखा गया है।
गति सीमा के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विभाग ही नहीं अब पुलिस भी कार्रवाई करेगी। एआरटीओ प्रशासन राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि इन मार्गों पर समस्त दो व तीन पहिया वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक नहीं चल सके।
चालक सहित 7 सीट वाले वाहन और आठ से 12 सीट वाले वाहनों की अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित की गई है। जबकि मालवाहक वाहन व अन्य यात्री वाहन की अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ।
आरटीओ ने बताया कि संबंधित मार्गों पर साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों तरफ प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु तथा मध्य से जगह-जगह आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस काउंसलिंग बोर्ड के मानकों के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग की ओर लगाया जाएगा जिससे वाहन चालकों को इसकी जानकारी हो सके।
बोर्ड रात्रि में भी चमके इसके लिए रोकने के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इन नियमों का पालन में पुलिस विभाग कार्रवाई कर सकेगा । नियम तोड़ने वाले वाहनों से दो हजार रुपये तक का जुर्माना। वही 3 महीने तक लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा ।
रिपोर्ट अतुल त्यागी