नेपाल से सटे जिला बहराइच में शर्तो के साथ खुलेंगी दुकानें

नेपाल से सटे जिला बहराइच में शर्तो के साथ खुलेंगी दुकानें

बहराइच । कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक मई से लागू कोरोना कर्फ्यू में एक जून से सशर्त दुकानें खोलने को छूट दी गई है । इस दौरान कंटेनमेंट जोन में दुकानें पूर्व की भांति बंद रहेंगी। 31 दिन बाद दुकानों के खुलने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है तो आम नागरिक इसको

बहराइच । कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक मई से लागू कोरोना क‌र्फ्यू में एक जून से सशर्त दुकानें खोलने को छूट दी गई है । इस दौरान कंटेनमेंट जोन में दुकानें पूर्व की भांति बंद रहेंगी। 31 दिन बाद दुकानों के खुलने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है तो आम नागरिक इसको लेकर खुश हैं। शासन से मिले निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी नानपारा राम आसरे वर्मा ने बताया कि क‌र्फ्यू कंटेनमेंट जोन के बाहर 31 मई से एक जून के सुबह 7 बजे तक पूर्व के आदेश लागू रहेंगे।

एक जून से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सशर्त छूट मिलेगी। रात्रिकालीन क‌र्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। दुकानदार व खरीददार के लिए मास्क,दो गज दूरी एवं सैनिटाइजर की अनिवार्यता होगी। उल्लंघन की दशा में कार्रवाई होगी। शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्था,कोचिग में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बैंक,बीमा कंपनी,भुगतान प्रणाली,अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए खुले रहेंगें।
अंडे,मांस,मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई एवं सेनेटायजेसन के साथ बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी।

रिपोर्ट रईस

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