ज्वैलर्स के लिए बड़ी खबर, हॉलमार्किंग कानून से मिली राहत, 1 सितंबर तक नहीं लगेगा जुर्माना

ज्वैलर्स के लिए बड़ी खबर, हॉलमार्किंग कानून से मिली राहत, 1 सितंबर तक नहीं लगेगा जुर्माना

हॉलमार्किंग कानून लागू कराने में हो रही विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रसाय कर रहे इंडिया जेवेलर्स एवं गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) को बड़ी सफलता मिली है।AIJGF के राष्ट्रीय संयोजक पंकज अरोरा ने आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में प्रस्ताव के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये, जिससे ज्वैलर्स को बड़ी

हॉलमार्किंग कानून लागू कराने में हो रही विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रसाय कर रहे इंडिया जेवेलर्स एवं गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) को बड़ी सफलता मिली है।
AIJGF के राष्ट्रीय संयोजक पंकज अरोरा ने आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में प्रस्ताव के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये, जिससे ज्वैलर्स को बड़ी राहत मिली है।

1)- हर हाल मार्क सेंटर जिन जिलों में हैं वही हाल मार्को को अनिवार्य किया गया है ऐसे कुल 256 जिले हैं जहां कल से हाल मार्क अनिवार्य होगा शेष जिले अभी इस अनिवार्यता से बाहर किए गए हैं यह दो स्टेजो में अनिवार्य होगा 2nd स्टेज और 3rd स्टेज जब सभी जगह हाल मार्क हो जाएगा तभी यह अनिवार्य रूप से सभी जगह लागू होगा

2)- जिन्हें छूट दी गई है उसमें है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल एग्जिबिशन डॉमेस्टिक b2b एग्जिबिशन कुंदन पोलकी मीणा एवं जड़ाऊ को पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है इन पर किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है

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3)- जिन व्यापारियों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है या जिनका टन और 40 लाख के अंदर हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए स्वैच्छिक सुविधा प्रदान कर दी गई है

4)- एच यू आई डी से सभी को मुक्त कर दिया गया है इसकी अनिवार्यता सिर्फ अभी वर्तमान परिपेक्ष में हाल मार्क सेंटर के ऊपर ही लगाई गई है रिटेलर ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर होलसेलर सभी इसके दायरे से बाहर हो गए हैं हमारे लिए एच यू आई डी की अनिवार्यता रद्द कर दी गई है

5)- बुलियन को हाल मार्किंग के दायरे में लाया गया है जिसके अंतर्गत सिक्के वगैरा भी शामिल किए गए हैं ताकि प्राइमरी स्टेज से माल की शुद्धता निश्चित की जा सके

6)- सिर्फ एक बार अब रजिस्ट्रेशन करवाना है साल में एक बार आपको केवाईसी के जरिए अपनी सूचना देनी है सभी तरह के शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया गया है

7)- हॉल मार्किंग की अनिवार्यता मैन्युफैक्चरर्स से ही प्रारंभ की जाएगी और वह सभी के ऊपर स्वेच्छा के आधार पर निर्धारित की गई है मतलब मैन्युफैक्चर को ही हाल मार्किंग करा कर देना है यदि होलसेलर चाहे या रिटेलर चाहे तो उससे स्वयं की हाल मार्किंग करवा सकता है

8)- 1 सितंबर तक पुराने आभूषणों को जो मान्य के रेट के आधार पर नहीं है उन स्टॉक को समाप्त करना है इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी या जब्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी

8)- जिन्हें छूट प्रदान की गई है वह अपने बोर्ड पर हाल मार्क का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं लेकिन जो रजिस्टर्ड है वह अपने बोर्ड पर हाल मार्क का चिन्ह लगाएंगे छूट प्रदान व्यापारी हाल मार्क का माल भेज सकते हैं और चाहे तो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं उनके लिए स्वतंत्र व्यवस्था रहेगी

9)- जिन राज्यों में हाल मार्क सेंटर नहीं है वहां बी आई एस के अधिकारी कैंप लगाएंगे प्रमोशन करेंगे और लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित करेंगे जहां फिर हाल मार्क सेंटर खुल जाएंगे उन जिलों में हाल मार्किंग अनिवार्य हो जाएगी

10)- हमारी मांग मानने के साथ-साथ एक और सरकार ने मान हमारे ऊपर रखी है की जिस बाजार में या जिस एसोसिएशन में गलत कैरेट का माल कोई दुकानदार बेचेगा तो इसकी जिम्मेदारी एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन की रहेगी उन्हें आगे बढ़कर इसकी सूचना बीआईएस को देना होगी ताकि बाजार में व्यवस्थित और गारंटीड माल ही बेचा जाए

11)- 20 कैरेट 23 कैरेट एवं 24 कैरेट मान्य हो चुका है शीघ्र ही इस संबंध में 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे

12)- फेस वन में 256 जिले कल से अनिवार्य हॉल मार्किंग के दायरे में आ गए हैं बचे हुए फेस टू में और संपूर्ण भारत को फेस 3 के अंतर्गत अनिवार्य हॉल मार्किंग के दायरे में लाया जाएगा

13)- वर्तमान में दो कमेटी बनेगी पहली कमेटी ग्रुप के नाम से जानी जाएगी जिसके अंतर्गत बी आई एस अधिकारी मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर बड़ा एक छोटा व्यापारी हॉलमार्किंग सेंटर एक वकील और एक टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल किया जाएगा दूसरा कमेटी में जिसे एडवाइजरी कमिटी बोला जाएगा वह बाद में निर्धारित की जाएगी

14)- मैन्युफैक्चर या होलसेलर कोई माल विक्रय हेतु ले जाते हैं तो रिटेलर के द्वारा उसमें से छठे गए आभूषण को हाल मार्किंग कराने की जिम्मेदारी होल्सेलर और मैन्युफैक्चरर की रहेगी

15)- 2 ग्राम तक की ज्वेलरी हाल मार्क से मुक्त रखी गई है

16) गिरवी रखने के आभूषण के संबंध में एक्सपर्ट कमेटी के सामने विचार हेतु प्रस्ताव रखा जाएगा जिसमें हमारे यहां गिरवी रखे गए आभूषणों के संबंध में छूट संबंधी प्रावधान का प्रतिवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना है जहां तक वह भी छूट के दायरे में आ जाएगी ।

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