बेवफा बेगम की जमानत याचिका हुई खारिज , प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट

बेवफा बेगम की जमानत याचिका हुई खारिज , प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने की आरोपी रीना देवी को अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर रिहा करने से इंकार कर करते जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह आदेश दिया। राकेश यादव ने गोरखपुर के चिलुआटल थाने में अपने

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने की आरोपी रीना देवी को अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर रिहा करने से इंकार कर करते जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह आदेश दिया। राकेश यादव ने गोरखपुर के चिलुआटल थाने में अपने छोटे भाई अजय यादव की हत्या का मुकदमा उसकी पत्नी व किरायेदार पर साजिश कर हत्या करने के आरोप में 31 मार्च 2021 को दर्ज कराया था।

अजय 21 मार्च से लापता था। पत्नी रीना ने 23 मार्च को पति के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई और 28 मार्च को बैगई जंगल में उसका शव बरामद हुआ। आरोप लगाया कि अवैध संबंध के कारण हत्या की गई है। आरोपी पत्नी का कहना था कि घटना का कोई गवाह नहीं है। अवैध संबंध के आरोप निराधार वह झूठे है।

सरकारी वकील का कहना था कि मृतक की बहन ने अवैध संबंध होने का बयान दिया है। दोनो में झगड़े भी होते थे। गंडासा व मृतक का चप्पल बरामद किया गया है। घटना के दिन दोनों आरोपियों की कई बार फोन पर लंबी बात हुई थी।

Also Read मध्य प्रदेश :: गुलाबी ठंड में प्रदेश की सियासत गर्म

वार्ता

Recent News

Follow Us