कोरोना महामारी के दौर में शासन के नियमों का उल्लंघन करना पड़ा महंगा

कोरोना महामारी के दौर में शासन के नियमों का उल्लंघन करना पड़ा महंगा

राजगढ़ (मध्य प्रदेश):- राजगढ़ जनपद थाना कोतवाली राजगढ़उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के चलते शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एवं नियमों को ताक पर रखकर शादी समारोह मैं ग्रामवासियों को बुलाकर संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डालने वाले के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है।मामला कुछ इस

राजगढ़ (मध्य प्रदेश):- राजगढ़ जनपद थाना कोतवाली राजगढ़
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के चलते शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एवं नियमों को ताक पर रखकर शादी समारोह मैं ग्रामवासियों को बुलाकर संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डालने वाले के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है।
मामला कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 22/04/2021 को पुलिस टीम द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम बांसखेड़ी, में बनेसिंह तवंर, द्वारा कोरोना महामारी में बिना अनुमति के उसके घर के बाहर लड़की की शादी का आना गोना कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें काफी लोग पुरुष, एवं महिला, बालक, बालिकाएं, टाट पट्टी पर पास पास बैठकर सोशल डिस्टेंशिंग का उल्लंघन करते भोजन कर रहे हैं।
सूचना पर हमराह बल के साथ ग्राम बांसखेड़ी, पहुंचकर देखा तो एक हरे रंग के मकान के सामने टेंट के भीतर 50 से 60 लोग बैठे हैं। बगल के टेंट में 30 से 40 लोग पुरुष, महिलाएं, बालक, बालिकाएं, टाट पट्टी पर पास पास बैठकर सोशल डिस्टेंशिंग का उल्लंघन करते हुए भोजन करते हुए पाए गए।
आपको बता दें कि मौके पर आयोजन कर्ता बनेसिंह पिता चतरलाल तंवर, निवासी ग्राम बांसखेड़ी, जिन्होंने पूछताछ में बताया की उनकी लड़की संतोष बाई, का शादी का गोना राजलीबे करने का भोजन कार्यक्रम आयोजित कर सामूहिक भोजन कार्यक्रम ग्राम बांसखेड़ी, संपूर्ण निवासियों, एवं रिश्तेदारों, को आमंत्रित कर करना बताया गया।
आयोजन करता बनेसिंह तंवर, से कोरोना महामारी में शादी, भोजन कार्यक्रम, आयोजन करने की वैद्य प्रशासन की अनुमति मांगे जाने पर नहीं होना बताया गया, बिना शासन की वैध अनुमति के समारोह का आयोजन कर जन सामान्य की जिंदगी को खतरे में डालने के फलस्वरूप आरोपी बनेसिंह तंवर पिता चतरलाल तंवर, निवासी बांसखेड़ी राजगढ़, का कृत्य जिला दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक 4656 एसडब्ल्यू/2021 राजगढ़ दिनांक 17/04/2021 व 4673/एसडब्ल्यु/ 2021 राजगढ़ दिनांक 21/04/2021 का उल्लंघन धारा 188 एवं 269, 270 IPC का एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम का पाया जाने से अपराध क्रमांक 205/21 धारा 188 एवं 269,270 IPC एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर शादी के आयोजनकर्ता बनेसिंह पिता चतरलाल तंवर, निवासी बांसखेड़ी राजगढ़ को गिरफ्तार किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक जे.बी. राय. थाना प्रभारी थाना राजगढ़, निरीक्षक राहुल रायकवार,सउनि कार्य हरिपुरी,प्रआर कार्यवाहक 539 शादाब खान,प्रआर कार्यवाहक 296 दिनेश गुर्जर,एवं आर 520 ललित तोमर,‌की महत्वपुर्ण भूमिका रही।

रिपोर्ट कमल चौहान

Recent News

Follow Us