
क्या आप जानते है : अपने देश में शराब से जुड़ा नहीं है कोई केंद्रीय कानून , पढ़ें खबर..
नई दिल्ली :: आप जानते होंगे अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं भारत में शराब से संबंधित कोई केंद्रीय कानून नहीं है। गौरतलब है कि गुजरात में लगभग 7 दशक से शराब बेचने और पीने की मनाही है। सिर्फ गुजरात ही नहीं भारत में बिहार, त्रिपुरा लक्ष्यद्वीप, मिजोरम ,नागालैंड में भी शराब बेचना और पीना गैरकानूनी है। जबकि मणिपुर के कुछ जिलों में भी कुछ इसी तरह कानून है।
आपको बता दें किस शराब बेचने या पीने से संबंधित हमारे देश में कोई भी केंद्रीय कानून नहीं है बल्कि शराब से संबंधित अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम है। जैसे कि दिल्ली में 25 साल से ऊपर के ही लोग शराब का सेवन कर सकते हैं। ऐसा नियम है तो वही कुछ राज्यों में 18 साल की है ऊपर के लोगों को ही शराब के सेवन करने की अनुमति है जबकि कुछ राज्यों में 21 साल के ऊपर वाले ही व्यक्ति शराब पी सकते हैं। बाकी कई राज्यों में तो शराब पीना और बेचना दोनों पूर्णता प्रतिबंधित है।
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