
बाबरी केस: आडवाणी, जोशी समेत सभी आरोपी बरी
बाबरी विध्वंस केस में 28 साल बाद आये निर्णय में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है | सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी साबित किया जा सके | जज एस के यादव ने कहा साक्ष्यों
बाबरी विध्वंस केस में 28 साल बाद आये निर्णय में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है | सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी साबित किया जा सके | जज एस के यादव ने कहा साक्ष्यों को जिस तरह से पेश किया गया है उससे कुछ भी साबित नहीं होता है |
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, बजरंग दाल के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, विनय कटियार, उमा भारती समेत 32 लोग आरोपी थे | ये मुकदमा लखनऊ में सीबीआई के स्पेशल अदालत में चल रहा था |
अदालत फांसी दे या मुक्ति सब स्वीकार है
स्पेशल कोर्ट के जज ने टिपण्णी करते हुए यह भी कहा की यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी | अलग अलग संगठनों द्वारा इस घटना को रोने का भी प्रयास किया गया लेकिन यह घटना अचानक घटित हो गई |
कोर्ट का निर्णय आने से पहले पूर्व मंत्री उमा भारती ने यह भी कहा था कि यदि वे दोषी पाई जाती हैं तो भी वे जमानत नहीं लेंगी | वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी इस सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए | कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपियों से सम्बंधित जो भी साक्ष्य कोर्ट में पेश किये गेट है वे सब त्रुटिपूर्ण हैं | आरोपियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी | इस मामले में फैसला सुनाने वाले जज एसके यादव इस फैसले बाद ही रिटायर भी हो गए |
वही दूसरी ओर सभी आरोपियों के बरी होने के बाद मामले में मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं | भाजपा कार्यकर्ताओं में इस निर्णय से ख़ुशी की लहर है | केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कोर्ट के निर्णय के बाद वरिष्ठ नेता और आरोपी रहे लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे |
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