हाईकोर्ट ने खारिज की अर्नब गोस्वामी की याचिका

हाईकोर्ट  ने खारिज की अर्नब गोस्वामी  की याचिका

आज अर्नब गोस्वामी कि हेबियस काॅरपस की याचिका को बम्बई हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अनुच्छेद 226 के तहत एक्सट्रा ऑरडिनरी अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है। इसी के तहत अर्नब गोस्वामी की याचिका हाईकोर्ट के समक्क्ष थी जिसे खारिज कर दिया गया। कानूनी तौर पर सी.आर. पी.सी. की धारा 439 के तहत अरनब को सेसन

आज अर्नब गोस्वामी कि हेबियस काॅरपस की याचिका को बम्बई हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अनुच्छेद 226 के तहत एक्सट्रा ऑरडिनरी अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है। इसी के तहत अर्नब गोस्वामी  की याचिका हाईकोर्ट के समक्क्ष थी जिसे खारिज कर दिया गया।

कानूनी तौर पर सी.आर. पी.सी. की धारा 439 के तहत अरनब को सेसन कोर्ट में अपनी ज़मानत कि याचिका लगानी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने यही बात कहते हुए कहा कि अगर एसी कोई याचिका सेसन कोर्ट में जाती हैं तो उसमें चार दिन के अंदर फैसला देना होगा। अरनब फिलहाल जेल में ही रहेंगे जब तक उन्हें सेसन कोर्ट से ज़मानत नहीं मिल जाती।

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विश्लेषक- उज्जल तिवारी (Law Student)

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