
विशेषाधिकार हनन मामले में SC ने लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार
आज अर्नब गोस्वामी के मुकदमे की सुनवाई SC के समक्ष पहुंची l अर्णब को महाराष्ट्र सरकार के सचिव द्वारा दिए एक पत्र में यह कहा गया कि सदन की बातो को कोर्ट के सामने रखना गलत है और अरनब को सदन की अवमानना के लिए नोटिस जारी किया | आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस
आज अर्नब गोस्वामी के मुकदमे की सुनवाई SC के समक्ष पहुंची l अर्णब को महाराष्ट्र सरकार के सचिव द्वारा दिए एक पत्र में यह कहा गया कि सदन की बातो को कोर्ट के सामने रखना गलत है और अरनब को सदन की अवमानना के लिए नोटिस जारी किया | आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया |
आपको बता दे कि संविधान के अनुच्छेद 32 में यह अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों को लागू कराने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है | ये भी उसका मूलभूत अधिकार है l सर्वोच्च न्यायालय ने यही बात कहते हुए कहा कि अगर ऐसे पत्र लिखे जा रहे हैं तो संविधान में अनुच्छेद 32 का मतलब ही क्या है ?
Recent News
Related Posts
