हस्तशिल्प एवं खिलौनों को गुणवत्ता में छूट: उद्योग मंत्रालय

हस्तशिल्प एवं खिलौनों को गुणवत्ता में छूट: उद्योग मंत्रालय

नयी दिल्ली: सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए हस्तशिल्प और खिलौनों के गुणवत्ता संबंधी आदेश में छूट दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि देश में मझोली, छोटी तथा सूक्ष्म खिलौना उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए घरेलू व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग – डीपीआईआईटी ने

नयी दिल्ली: सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए हस्तशिल्प और खिलौनों के गुणवत्ता संबंधी आदेश में छूट दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि देश में मझोली, छोटी तथा सूक्ष्म खिलौना उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए घरेलू व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग – डीपीआईआईटी ने खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2020 जारी किया है। यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के साथ पंजीकृत कारीगरों के उत्पाद एवं बिक्री की जाने वाली वस्तुओं को भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न के उपयोग से छूट प्रदान करता है।

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देश को खिलौनों की बिक्री एवं निर्यात के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने देश भर में स्वदेशी खिलौनों का उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने की दिशा में लिए जा रहे कदमों के साथ एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। खिलौनों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता अनुपालन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा। इस आदेश का लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर स्वदेशी खिलौनों के गुणवत्ता मानक को बरकरार रखते हुए ‘खिलौनों के लिए टीम अप’ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, राज्यों के समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

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