नहीं रद्द होगी पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज FIR
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज FIR निरस्त करने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि दंडात्मक कार्रवाई से पत्रकार अमीश देवगन को आठ जुलाई को
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज FIR निरस्त करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि दंडात्मक कार्रवाई से पत्रकार अमीश देवगन को आठ जुलाई को दिया गया संरक्षण जारी रहेगा।
Also Read: दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को नहीं मिली जमानत
न्यायालय ने देवगन के खिलाफ दायर सभी FIR को एक साथ करने और उन्हें अजमेर स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि 15 जून को प्रसारित होने वाले प्राइम टाइम शो में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के आधार पर देवगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सात प्राथमिकियां दायर की गई हैं।
वार्ता