सोनू सूद को याचिका वापस लेने की सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

सोनू सूद को याचिका वापस लेने की सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को रिहायशी इमारत को होटल बनाने के मामले में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ याचिका वापस लेने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोनू सूद का आग्रह स्वीकार करते हुए

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को रिहायशी इमारत को होटल बनाने के मामले में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ याचिका वापस लेने की शुक्रवार को अनुमति दे दी।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोनू सूद का आग्रह स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल बीएमसी के साथ मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

Also Read  ओडिशा के बालासोर जिले में मालगाड़ी और कोरामंडल एक्सप्रेस में टक्कर , 50 लोगों की मौत

ये भी पढ़ें- ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही बच्ची की मदद को आगे आये सोनू सूद

उन्होंने कहा कि सोनू सूद अदालत के बाहर ही बीएमएसी के साथ बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेंगे।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने इस बात से सहमति जतायी और बीएमसी को आदेश दिया कि मामला हल होने तक वह अभिनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें।

गौरतलब है कि अभिनेता ने मुंबई स्थित अपने आवास में कथित अवैध निर्माण को लेकर उनकी याचिका खारिज किये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

इन्पुट- यूनीवार्ता

Recent News

Follow Us