चेक बाउंस मामला: अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट का जवाब तलब

चेक बाउंस मामला: अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट का जवाब तलब

नई दिल्ली– उच्चतम न्यायालय ने चेक बांउस से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतें गठित किये जाने को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार का विचार जानना चाहा। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने केंद्र की ओर से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर

नई दिल्ली– उच्चतम न्यायालय ने चेक बांउस से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतें गठित किये जाने को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार का विचार जानना चाहा।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने केंद्र की ओर से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा कि क्या केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन को इच्छुक है।

इस पर विक्रमजीत बनर्जी ने दलील दी कि वह खंडपीठ के सवाल को जवाब दाखिल करेंगे।

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गौरतलब है कि अनुच्छेद 247 के तहत संसद को केंद्र सरकार की सूची में शामिल मामलों के लिए कुछ अतिरिक्त अदालतों के गठन का अधिकार है।

इन्पुट- यूनीवार्ता

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