इलेक्ट्रोरल बॉण्ड की बिक्री पर रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

इलेक्ट्रोरल बॉण्ड की बिक्री पर रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्ट्रोरल बॉण्ड की बिक्री पर रोक संबंधी याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से जाने माने

नई दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्ट्रोरल बॉण्ड की बिक्री पर रोक संबंधी याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से जाने माने वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यह बॉण्ड एक तरह का दुरुपयोग है जो शेल कंपनियां कालेधन को सफेद बनाने में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बॉण्ड कौन खरीद रहा है, यह सिर्फ सरकार को पता होता है। यहां तक कि चुनाव आयोग भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता।

ये भी पढ़ें- Amazon को झटका, Future-Reliance डील में NCLT करेगी फैसला

प्रशांत भूषण ने कहा कि यह एक तरह की करेंसी है और सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खरीदा जा चुका है। यह सत्ता में बैठे राजनीतिक दल को रिश्वत देने का एक तरीका है।

उन्होंने कहा कि इसमें फर्जीवाड़े की बड़ी आशंका है। नोटबंदी के बाद यह व्यवस्था सरकार लायी, जिसका उपयोग कालेधन को खपाने में किया जा रहा है। सरकार के इस कदम का काफी विरोध हुआ है।

इन्पुट- यूनीवार्ता

Follow Us