सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

लखनऊ। इलाहाबाद में छिडे लाउडस्पीकर विवाद के बाद फिर एक बार ध्वनि प्रदूषण की चर्चा जोर हो चुकी है। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक सभी जगह इस मामले में आदेश दिये जा चुके है। कानून के छात्र उज्ज्वल तिवारी ने न्यूजक्रांति से विशेष बातचीत के दौरान बताया

लखनऊ। इलाहाबाद में छिडे लाउडस्पीकर विवाद के बाद फिर एक बार ध्वनि प्रदूषण की चर्चा जोर हो चुकी है। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक सभी जगह इस मामले में आदेश दिये जा चुके है।

कानून के छात्र उज्ज्वल तिवारी ने न्यूजक्रांति से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि पॉल्यूशन एक्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया हैं, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।

ALSO READ : WhatsApp की नई Policy पर 18 को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

Also Read वंदे भारत का कमाल, महज 3.5 घंटे में कानपुर से दिल्ली पहुॅचेगी ट्रेन

इसके अलावा अफज़ल अंसारी एन्ड अन्य बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, 2018 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था। माननीय सरवोच्च न्यायालय ने भी Church of God (Full Gospel) vs KKR Majestic Colony Welfare Association, 2000 में यह समझाते हुए आदेश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर ही करा जाएगा।
गौरतलब है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने सुबह होनी वाली अजान के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद से फिर एक बाद ध्वनि प्रदूषण पर पर चर्चा जोर हो गई है।

विश्लेषक : उज्ज्वल तिवारी (लॉ स्टूडेंट)

Recent News

Follow Us