
कंगना केस में बीएमसी-संजय राउत को पार्टी बनने का आदेश
मुंबई: कंगना रानावत के दफ्तर पर बीएमसी के तोड़फोड़ वाले केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ का आदेश देने वाले बीएमसी के अधिकारी और शिवसेना नेता संजय राउत को इस केस में बतौर पार्टी शामिल होने का आदेश दिया है। इस केस की सुनवाई कल तक के
मुंबई: कंगना रानावत के दफ्तर पर बीएमसी के तोड़फोड़ वाले केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ का आदेश देने वाले बीएमसी के अधिकारी और शिवसेना नेता संजय राउत को इस केस में बतौर पार्टी शामिल होने का आदेश दिया है। इस केस की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मुंबई हाईकोर्ट में चल रहे कंगना बीएमसी केस में कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत और तोड़फोड़ का ऑर्डर पास करने वाले अधिकारी को भी केस में पार्टी बनाया है।अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। कंगना रनौत द्वारा दायर संशोधित याचिका में बीएमसी से 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है
बता दें कि बीएमसी ने कंगना के कार्यालय के कई हिस्सों को अवैध निर्माण बताते हुए इसे 9 सितंबर को तोड़ दिया था। हाईकोर्ट में कंगना की ओर से याचिका दायर कर बीएमसी की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने कंगना को राहत देते हुए इस कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, कंगना का दावा है कि जब तक कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई, तब तक बीएमसी ने कार्यालय का 40 फीसदी नुकसान कर दिया था। इसमें कई कीमती संपत्ति शामिल हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन करके बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है।