यूपी चुनाव 2026: मतदाता सूची का नया शेड्यूल जारी, अब इस तारीख तक

सावधान! बदल गया मतदाता सूची का कार्यक्रम: अब 06 मार्च तक जुड़वा सकेंगे नाम, यहाँ देखें पूरा शेड्यूल

कानपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी दी है। अब 10 अप्रैल को होगा अंतिम प्रकाशन।

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ख़बर एक नज़र में :
  • दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि अब 06 मार्च 2026 है।
  • वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को होगा।
  • 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए पंजीकरण का सुनहरा मौका।
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे आवेदन।

कानपुर। यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और अभी तक आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देश पर कानपुर जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तारीखों में बड़ा संशोधन किया गया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) और उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में अब नई समय-सीमाएं लागू कर दी गई हैं।

क्या है संशोधित टाइमलाइन? (महत्वपूर्ण तारीखें)

प्रशासन द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार, अब प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होगी:

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  • दावे एवं आपत्तियां दर्ज करना: 06 जनवरी 2026 से शुरू होकर अब 06 मार्च 2026 तक चलेगा।
  • शिकायतों का निस्तारण: प्राप्त नामांकन पत्रों और आपत्तियों पर निर्णय 27 मार्च 2026 तक लिया जाएगा।
  • स्वास्थ्य मापदंडों की जांच: निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप डेटा की शुद्धता की जांच 03 अप्रैल 2026 तक पूरी होगी।
  • अंतिम प्रकाशन: संशोधित और शुद्ध मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।

कौन बन सकता है वोटर? अर्हता तिथियां समझें

इस बार निर्वाचन आयोग ने उन युवाओं को बड़ा मौका दिया है जो साल 2026 में 18 वर्ष के होने वाले हैं। आयोग ने चार अर्हता तिथियां निर्धारित की हैं:

  1. 01 जनवरी 2026
  2. 01 अप्रैल 2026
  3. 01 जुलाई 2026
  4. 01 अक्टूबर 2026

इन तारीखों तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिक प्रारूप-6 के साथ घोषणा पत्र (अनुलग्नक-IV) भरकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा

नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:

  • ऑफलाइन माध्यम: अपने संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ (BLO) या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा करें।
  • ऑनलाइन माध्यम: ‘Voter Helpline App’ या निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल के जरिए घर बैठे आवेदन करें।

जरूरी फॉर्म्स की जानकारी:

  • प्रारूप-6: नया नाम जुड़वाने के लिए।
  • प्रारूप-7: नाम कटवाने या विलोपन के लिए।
  • प्रारूप-8: पता बदलने, त्रुटि सुधार या डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए।

अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक

निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता और निरंतरता बनाए रखने के लिए आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान इस कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

प्रशासन की अपील: “लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। हम कानपुर के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं और अपने परिवार के सदस्यों का नाम 06 मार्च तक जरूर दर्ज कराएं।” — विवेक चतुर्वेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

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