आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डराने, धमकाने के उद्देश्य से धारा 41 ए सि.आर.पी.सी के तहत नोटिस नहीं भेज सकती।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ROSHNI BISWAS vs. STATE OF WEST BENGAL [SLP(Crl) 4937/2020 ] मे दिल्ली पुलिस द्वारा धारा 41 ए सि.आर.पी.सी के तहत नोटिस पे रोक लगाते हुए ये अवलोकन किया। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति को जो आज़ादी अनुच्छेद 19 (भारतीय संविधान) के तहत दी गई उसपे पुलिस अंकुश कम से कम लगाए। धारा 41 ए सि.आर.पी.सी के तहत नोटिस “रिज़नेबल” होना चाहिए। पुलिस डराने, धमकाने तथा तंग करने के उद्देश्य से ये कार्यवाही न करे।
नागरिकों के मूल अधिकारों कि सुरक्षा हेतु सरवोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया।