आजमगढ़: कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सगड़ी के सभागार में सम्पूूर्ण समाधान दिवस सम्पन्न हुआ।
जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि इसमे किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नही होगी, जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर कुल 212 मामले आये, जिसमे से 32 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 180 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये। प्राप्त मामलों में 156 राजस्व के, पुलिस के 21, विकास के 16, शिक्षा के 01 व अन्य के 18 मामले शामिल हैं।
प्रार्थी सलाहुद्दीन पुत्र स्व0 अब्दुल वहीद ग्राम देवापार, थाना जीयनपुर, तहसील सगड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी ने 24 जनवरी 2002 को अब्दुर्रहमान पु0 स्व0 मो0 सईद ग्राम अंजान शहीद की आ0 नं0 146 स्थित ग्राम देवापार, से 28 कड़ी जमीन जरिये बैनामे प्राप्त किया है। जिस पर पीडब्ल्यूडी सड़क के उत्तर तरफ कानूनन सड़क हासिया को छोड़कर बिक्रेता द्वारा कब्जा दिलाया गया था। अब वर्तमान समय में उक्त बिक्रेता व उसके पुत्र द्वारा हम प्रार्थी के बैनामा की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं तथा हम प्रार्थी की जमीन सड़क में कह रहे हैं तथा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार सगड़ी को निर्देश दिये कि राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम से स्थलीय जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करें।
प्रार्थी रामआधार पु0 बहादुर सा0 जमालपुर, परगना गोपालपुर तहसील सगड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा सं0 125/0.285 हे0 स्थित मौजा जमालपुर अन्तर्गत धारा 116 बखारा का मुकदमा एसडीएम सगड़ी के न्यायालय में विचाराधीन है। जिस पर विपक्षी द्वारा अवैध रूप से लगातार निर्माण कर रहे हैं। अम्बिका व अरविन्द पुत्रगण रामसुधार सा0 जमालपुर विवादित गाटे में निर्माण कार्य करते जा रहे हैं, जबकि फाट बन गया है, पूर्व में इस सम्बन्ध में दिनांक 15 सितम्बर 2020 को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण की स्थलीय जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण को निस्तारित करना सुनिश्चित करें।
प्रार्थी शिवकुमार पुत्र सुज्जा सा0 बहावनपुर, पर0 व तहसील सगड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी की पत्नी सुनीता ने गाटा सं0 103 स्थित मौजा बहावनपुर का बैनामा तेजई पुत्र रामधनी से दिनांक 07 सितम्बर 2020 को लिया है, किन्तु गाटा सं0 103 की फीडिंग करते समय गाटा सं0 103 के पहले बिन्दी-2 करके गोला बना दिया गया है, जिसके कारण उक्त गाटे का यूनिक कोड अभी तक नही आ पाया है।
उक्त के सम्बन्ध में कई बार मौखिक रूप से सही करने के लिए शिकायत की गयी, लेकिन अभी तक सही नही किया गया, जिसके कारण प्रार्थी का नामान्तरण आदेश पारित नही हो पा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार सगड़ी को निर्देश दिये कि नियमानुसार प्रार्थी की समस्या का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन-जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत निस्तारित करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारम्भिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नही जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर ही जन समस्या का वास्तविक निस्तारण कर दें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, डीडीओ रवि शंकर राय, पीडी अभिमन्यु सिंह, डीपीआरओ लालजी दूबे, तहसीलदार सगड़ी बृजेन्द्र उपाध्याय सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।