पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में बड़ी कानूनी झटका लगा है। रावलपिंडी की विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह फैसला अडियाला जेल, रावलपिंडी में आयोजित सुनवाई के दौरान सुनाया गया, जहां इमरान खान पहले से ही बंद हैं। विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि दोनों की भूमिका मामले में समान रूप से गंभीर पाई गई।
अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 के तहत 10 साल की सख्त कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत समान सजा दी गई।
क्या है तोशाखाना-2 मामला?
तोशाखाना-2 मामला सरकारी उपहारों के दुरुपयोग से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को नियमों के खिलाफ बेहद कम कीमत पर खरीदा, जिससे पाकिस्तानी सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
सजा में नरमी की वजह
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखा गया, इसी वजह से अपेक्षाकृत नरम सजा दी गई।
हाई कोर्ट जाने की तैयारी
फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने हाई कोर्ट में अपील करने के संकेत दिए हैं। वकीलों का दावा है कि यह फैसला कानून और तथ्यों के विपरीत है।
