कानपुर नगर। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप-निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम व्यय सीमा तय कर दी है। फिलहाल चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, पर आयोग द्वारा निर्धारित ये दरें आगामी चुनावों में लागू रहेंगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र केवल निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे और जमानत राशि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को ही जमा करनी होगी। प्रत्याशियों को नामांकन के समय व्यय सीमा की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये, जमानत राशि 800 रुपये और व्यय सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला प्रत्याशियों के लिए यह क्रमशः 100, 400 और 10,000 रुपये होगी।
प्रधान ग्राम पंचायत के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 3,000 रुपये जमानत राशि और 1,25,000 रुपये तक खर्च की सीमा मिलेगी, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 1,500 रुपये तय की गई है।
क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए व्यय सीमा 1,00,000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 2,50,000 रुपये रखी गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए यह सीमा 3,50,000 रुपये तथा अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए 7,00,000 रुपये तय की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई ये दरें नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और एकरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे चुनाव में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रत्याशियों को एकसमान अवसर मिलेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 : पदवार अधिकतम व्यय सीमा
- पदनाम अधिकतम व्यय सीमा (रुपये)
- सदस्य ग्राम पंचायत 10,000
- प्रधान ग्राम पंचायत 1,25,000
- सदस्य क्षेत्र पंचायत 1,00,000
- सदस्य जिला पंचायत 2,50,000
- प्रमुख क्षेत्र पंचायत 3,50,000
- अध्यक्ष जिला पंचायत 7,00,000



