कानपुर नगर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ पवन कुमार सिंह ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास (UMEED) अधिनियम, 1995 को 8 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। इसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मंत्रालय ने UMEED केंद्रीय पोर्टल 2025 शुरू किया है।
इस पोर्टल का उद्देश्य देशभर की सभी वक्फ/औकाफ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है, जिसमें पंजीकरण, विवरण, लेखांकन, ऑडिट और वक्फ बोर्ड से संबंधित अन्य अनिवार्य सूचनाएँ शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि वक्फ संपत्तियों का डेटा पोर्टल में दर्ज करने के लिए संबंधित मुतवल्लियों को Maker के रूप में नामित किया गया है। ये मुतवल्ली अपनी संपत्तियों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद बोर्ड के नामित कर्मचारी Checker की भूमिका में जानकारी की जाँच करेंगे, जबकि अंतिम स्वीकृति बोर्ड के अधिकृत अधिकारी Approver के रूप में देंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरा प्रक्रिया 05 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी है, जबकि जनपद में अब तक पंजीकरण की प्रगति बेहद धीमी है। निर्धारित समय सीमा में सिर्फ एक सप्ताह शेष होने के कारण अधिकारियों ने सभी मुतवल्लियों, प्रबंधन समितियों और प्रशासकों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी की आवश्यकता होने पर वक्फ बोर्ड द्वारा नामित को-ऑर्डिनेटरों या जिला कार्यालय से संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि समय सीमा का पालन न करने पर आगे कार्रवाई की जा सकती है।