कानपुर: दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर, दुकान बनाने और चलाने के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद – NewsKranti

कानपुर: दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर, दुकान बनाने और चलाने के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पात्र लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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ख़बर एक नज़र में :
  • योजना का नाम: दिव्यांगजन दुकान निर्माण एवं संचालन योजना।
  • क्षेत्र: कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश)।
  • अधिकतम सहायता: ₹20,000 तक।
  • ब्याज दर: मात्र 4% साधारण वार्षिक ब्याज।
  • आवेदन का माध्यम: पूर्णतः ऑनलाइन।

कानपुर नगर : उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जनपद कानपुर नगर में ‘दिव्यांगजन दुकान निर्माण एवं संचालन योजना’ के तहत पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विनय उत्तम ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार की इस मंशा का उद्देश्य दिव्यांगों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

दुकान निर्माण योजना: ₹20,000 की वित्तीय सहायता

योजना के पहले चरण में, ऐसे दिव्यांगजन जिनके पास अपनी निजी भूमि है, वे ‘दुकान निर्माण योजना’ का लाभ उठा सकते हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इसके लिए आवेदक के नाम पर न्यूनतम 110 वर्ग फीट की स्वयं की भूमि होनी अनिवार्य है। साथ ही, यह भूमि ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा सके।

इस योजना के अंतर्गत कुल ₹20,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसे दो किश्तों में दिया जाता है। इस राशि का ढांचा इस प्रकार है:

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  • ₹15,000 का ऋण: यह राशि मात्र 4 प्रतिशत के साधारण ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी।
  • ₹5,000 का अनुदान: यह सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी है, जिसे वापस नहीं करना होगा।

दुकान संचालन योजना: छोटे व्यवसायियों को सहारा

जो दिव्यांगजन पहले से निर्मित दुकान में अपना सामान रखकर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या खोखा/ठेला आदि संचालित करना चाहते हैं, उनके लिए ‘दुकान संचालन योजना’ प्रभावी है। इसके तहत कुल ₹10,000 की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें ₹7,500 का ऋण (4% साधारण ब्याज दर पर) और ₹2,500 की अनुदान राशि शामिल है।

पात्रता के कड़े मापदंड

योजना का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांगजनों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। इसके अलावा:

  1. आवेदक किसी भी आपराधिक या आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में दंडित न हो।
  2. आवेदक के विरुद्ध पूर्व में ली गई किसी भी सरकारी धनराशि या ऋण की देनदारी बकाया न हो।
  3. आवेदक के पास मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

इच्छुक लाभार्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी अपलोड करनी होगी:

  • नवीनतम फोटो (दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ)।
  • आयु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड।
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय एवं निवास प्रमाण पत्र।
  • यूडीआईडी (UDID) कार्ड।
  • राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण (कैंसिल चेक या पासबुक)।
  • दो जमानतदारों का पूर्ण विवरण।
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