कानपुर नगर। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने बताया कि केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिये ग्रांट-इन-एड योजना संचालित की जा रही है। योजना में इच्छुक व्यक्ति कम से कम तीन सदस्यों का समूह बनाकर कलस्टर मॉडल में परियोजना स्थापित कर सकते हैं।
योजना के तहत लाभार्थियों को व्यवसाय से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और परियोजना स्थापित करने पर 50,000 रुपये तक अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो कम हो) अनुदान दिया जाएगा।
इन प्रोजेक्टों पर मिलेगा लाभ
बुटीक, ब्यूटी पार्लर, सोलर पैनल इंस्टालेशन तकनीशियन, लॉजिस्टिक वाहन चालक, कियोस्क/किराना/जनरल स्टोर, फोटोग्राफर-वीडियोग्राफर, ऑटो/ई-रिक्शा चालक सेवा, समूह आधारित मुर्गी पालन, डेयरी, वर्मी कम्पोस्टिंग, बकरी पालन, मल्टी-स्किल्ड निर्माण कार्य, महिला गृह उद्योग, टू/थ्री-व्हीलर मैकेनिक सेवा, आईटी सपोर्ट-हार्डवेयर, मॉड्यूलर फर्नीचर/बढ़ई कार्य और जनसुविधा आधारित समूह प्रोजेक्ट शामिल हैं।
पात्रता
– आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो और जनपद का निवासी हो।
– आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
– परियोजना के अनुसार साक्षर हो।
– समूह या कलस्टर में काम करने का इच्छुक हो।
– विभाग का बकायेदार न हो और न ही ओटीएस के माध्यम से ऋण निपटाया हो।
– आय सीमा निर्धारित नहीं, पर ₹2.50 लाख तक की पारिवारिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता।
दस्तावेज़
पासपोर्ट फोटो, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति और परियोजना रिपोर्ट।
कैसे करें आवेदन
आवेदक https://grant-in-aid.upsfdc.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्र के आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., 14 लखनपुर (गुरुदेव पैलेस चौराहा) में संपर्क करें।
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित विकास खंड के सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) से संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते हैं।
अधिक जानकारी हेतु मोबाइल 7607171710 पर संपर्क किया जा सकता है।


