लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही : जिलाधिकारी - NewsKranti

लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही : जिलाधिकारी

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उन्नाव- घर पर रहें सुरक्षित रहें। घर से निकलते समय फेस कवर (मास्क) अवश्य पहने अन्यथा एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज( कोविड-19) नियमावली 2020 का उल्लंघन मानते हुए  संगत प्राविधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
यह बात जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेते हुए लोगों से कहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचना है तो सोशल डिस्टेंसी का कड़ाई से पालन करना होगा। जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा लोगों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसी के पालन करने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत बड़ा चौराहा पर आम जनमानस को मास्क लगाने और अनावश्यक सड़क पर ना घूमने की हिदायत देते हुए लोगों को मास्क वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक दूसरे के मिलने से फैलता है, अतः दूरियां बना कर रहें। उन्होंने मगरवारा  में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन कोटों को चेक किया तथा राशन वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें व मास्क जरूर लगाएं। दुकानदारों को ताकीद करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसी का पालन अवश्य किया जाए। उन्होंने  सिंगरोसी में भी राशन  कोटों का निरीक्षण किया और लोगों को दूरियां बनाए रखने के निर्देश दिए,दुकान पर नोडल अधिकारी के उपस्थित न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। नोडल अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही करने को कहा एवं कोटेदार को कड़े निर्देश देते हुए लोगों को दूर दूर खड़ा करने के लिए निर्देशित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण मंदिर बाला शाह के पास एक होम डिलीवरी लिखा हुआ लोडर को रोककर उसकी स्थिति का जायजा लिया गाड़ी के ड्राइवर से जाने का कारण पूछ कर उसके पास गाड़ी पास है या नहीं इसकी जानकारी ली।
भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि घर से निकलते समय बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है या फिर किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा से फेस कवर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उपयोग में लाया हुआ फेस कवर या मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ किए बिना न किया जाए।
जिलाधिकारी  ने कहा कि आम नागरिक व अन्य जन साधारण ट्रिपल लेयर मास्क, या रूमाल,  गमछा व दुपट्टा  इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने पुनः ताकीद करते हुए कहा कि बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलो पर जाना एपिडेमिक ऐक्ट 1887 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिसिज कोविड-19 नियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और तद्अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत वीर,उप जिलाधिकारी सदर व अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

रिपोर्ट :- पंकज शुक्ला

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