करोना पाजिटिव मरीजों के मोहल्लों को किया गया हाॅटस्पाॅट - NewsKranti

करोना पाजिटिव मरीजों के मोहल्लों को किया गया हाॅटस्पाॅट

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उन्नाव :- जिला मजिस्ट्रेट  रवीन्द्र कुमार ने बताया कि उ0प्र0 शासन गृह (गोपन) अनुभाग-03 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध मे देशव्यापी लाॅकडाउन दिनांक 17मई से 31 मई 2020 तक प्रभावी रहनें हेतु दिशा निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 21 मई 2020 के द्वारा अवगत कराया हैअजय कुमार पुत्र शिवबालक उम्र 35 वर्ष निवासी बेगम नगर नगर पंचायत रसूलाबाद, ब्लाक मियागंज, उन्नाव कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाये गये हैं तथा यह भी बताया है कि इनके आवास को जिरोइंग कराते हुए मोहल्ला बेगम नगर को हाॅटस्पाॅट चिन्हित किया जाता है, जिसकी पूरी सीमा में पूर्णतः बैरिकेडिंग एवं ग्राम सभा से सैनिटाईजेशन कराने का अनुरोध किया गया है। तथा कन्टेन्मेंट एक्टिविटी मे मोहल्ला बेगम नगर को को सम्मिलित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इसी के क्रम में मोहल्ला बेगम नगर, नगर पंचायत रसूलाबाद, ब्लाक मियागंज, उन्नाव में श्री अजय कुमार पुत्र श्री शिवबालक के घर को जिरोइंग करते हुए तथा मोहल्ला बेगम नगर को सम्मिलित करते हुये दिनांक 21 मई 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 04 जून 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने के सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में पदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन् 1850) धारा-188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।
उन्होंने बताया कि किसी अपरिहार्य स्थिति में इस अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 0515-2840512 अथवा इंट्रीग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम नंबर 0515-2820707 अथवा डॉ0 आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोबाइल नंबर 8005192700 से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने इस क्षेत्र के कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री राजीव कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, मियागंज (मो0नं0-9454465450) को मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया है कि वह प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश।

रिपोर्ट : श्री नरायन शुक्ला (पंकज)

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