इटावा :- इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने भी एक जनहित याचिका ख़ारिज करते हुये लॉकडाउन अवधि की फीस जमा करने को आदेश दिया I इसी क्रम में इटावा सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन के सभी प्रबंधकों ने डीएम महोदय से अनुरोध किया कि कुछ लोगों द्वारा समाज में फैलाई जा रही।
भ्रांतियों और अभिभावकों के मन से लॉकडाउन अविधि की फीस माफ हो जाने की शंका को दूर करते हुए सभी अभिवावकों को उप्र सरकार के आदेशानुसार फीस जमा करने के लिए निर्देशित किया जाए जिससे की स्कूल के कमर्चारियों व स्टाफ के भुगतान किया जा सके जिससे विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।
रिपोर्ट शिवम दुबे
