उन्नाव :- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विनय उत्तम ने बताया कि जनपद उन्नाव के समस्त दिव्यांगजन को विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण एवं संचालन योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु उनके आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
विनय उत्तम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के ऐसे दिव्यांगजन जो 40ः या उससेे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं एवं उनकी आय शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के दो गुने से अधिक नही है एवं किसी आर्थिक अथवा आपराधिक मामलों में सजा न पाये हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि जनपद के ऐसे इच्छुक दिव्यांगजन जिन्होंने पूर्व मे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सक्षम प्रधिकारी द्वारा निर्गत 40ः या उससेे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त होने का प्रमाण पत्र, तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र तथा बैंक खाते की पास बुक एवं एक पासपोर्ट साइज के फोटो ग्राफ व एक गारेन्टर के साथ विभागीय वेबसाइट।
www:divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आनलाइन अपलोड कराते हुए आवेदनपत्र की हार्डकापी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें। तथा इस योजना से सम्बन्धित किसी समस्या अथवा विस्तृत जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क करें।
रिपोर्ट पंकज शुक्ला