गुना :- न्यूज़ क्रांति गुना शहर के पूर्व तहसीलदार सोनू गुप्ता पर अश्लील फोटो भेजने के मामले में मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में आज अग्रिम जमानत कोर्ट से खारिज होगयी है।
एडवोकेट अवधेश माहेश्वरी ने बताया कि पूर्व तहसीलदार सोनू गुप्ता की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया ने पैरवी कर आवेदक के पक्ष में दलील दी। शासन द्वारा अधिवक्ता राहुल पांडे द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।
आपत्ति करता परविंदर सलूजा द्वारा अधिवक्ता अबधेश महेश्वरी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध कर न्यायालय के समक्ष दलील पेश कर न्यायालय को अवगत कराया गया की आवेदक द्वारा आवेदक द्वारा जो दलील पेश की गई है।
वो ग्राहय योग नहीं है। आवेदक का कृत एक लोक सेवक के कदापि क्षमा योग्य नहीं है। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायधीश महोदय गुना रवि प्रकाश जैन द्वारा दोनों पक्षों की दलील सुनकर आवेदक सोनू गुप्ता का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
यह है पूरा मामला
गुना शहर के पूर्व तहसीलदार सोनू गुप्ता के खिलाफ एक आवेदन परविंदर सिंह सलूजा पुत्र राजेंद्र सिंह सलूजा निवासी चौधरी कॉलोनी गुना ने सिटी कोतवाली मैं इस आशय का दिया था कि मैं ख्याति नाम ग्रुप हर खबर कि हमें खबर का सदस्य हूं। इस ग्रुप में पूर्व तहसीलदार सोनू गुप्ता भी सदस्य हैं।
इस ग्रुप में सदस्यों की छवि आहत करने के उद्देश्य सोनू ने सभी सदस्यों की ख्याति को आहत करने का उद्देश्य अपने मोबाइल से अश्लील फोटो खींच कर ग्रुप में डाल दिया यह फोटो 6 जून को रात्रि 11:00 बज कर 29 मिनट पर डाला था। जो अश्लील है इस व्यक्ति ने अपने मोबाइल से अश्लील फोटो प्रसारित किया है।
जो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। यह है कि एक जिम्मेदार लोक अधिकारी जो स्वयं ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार के अश्लील फोटो खींच कर लोक में प्रसारित कर दिया है। इस मामले में पूर्व शहर तहसीलदार पर विभिन्न धाराओं में सिटी कोतवाली में मामला दर्ज हुआ।
रिपोर्ट इदरीस मंसूरी