मध्यप्रदेश :- कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी एस विश्वनाथन ने गुना जिले में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए साप्ताहिक अवकाश घोषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि सैलून की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान आवश्यक रूप से प्रति रविवार को बंद रहेंगे । जबकि सैलून की दुकान के लिए प्रति गुरुवार साप्ताहिक अवकाश रहेगा ।
जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं के संस्थान पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, दुग्ध डेयरी और एटीएम पर साप्ताहिक अवकाश की बाध्यता नहीं रहेगी अर्थात रविवार को भी उपरोक्त संस्थान खुले रहेंगे