नई दिल्ली :- 12 जून। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट किया है कि अनलाक-1 में जारी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं हाइवे पर लोगों की आवाजाही के लिए बसों व अन्य गाड़ियों को नहीं रोका जाना चाहिए।
गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को शुक्रवार पत्र लिखकर कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए है, लेकिन यह राजमार्गों पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाने चाहिए।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने दिन के समय जब प्रतिबंधों से छूट दी थी तो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया था। चौथे चरण में भी यह नियम लागू रहा। इसके बाद सरकार ने अनलॉक-1 के लिए नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया है।
रिपोर्ट बीरेंद्र सिंह सेंगर