कानपुर। मंगलवार को व्यापार संगठनों के साथ डीएम ने बैठक कर आदेश जारी किए। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के चौथे दौर में कई रियायतें दी गई हैं। इसी कड़ी में कानपुर में भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कानपुर में यह व्यवस्था आज से लागू हो गई।
लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकानो और बाजारों को अब अलग अलग दिन व समय निर्धारित कर खोलने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि सारी व्यवसायिक गतविधिया रेड जोन में हॉट स्पॉट को छोड़कर ही संचालित हो सकेंगी।
लॉकडाउन 4.0 में हॉट स्पॉट इलाको में सख्ती से पालन कराया जाएगा। पूरे शहर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसी सख्ती रहेगी। इस समय के बीच केवल आवश्यक सेवाओ में लगे वाहनों और लोगो को छूट दी जाएगी। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि जिन एरिया में एक भी करोना का केस होगा वहाँ से 250 मीटर तक का इलाका और जहा एक से अधिक केस होंगे वहा का 500 मीटर का दायरा सील होगा। यहा पर किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नही होगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में लोग आज सकेंगे। वो भी पुलिस प्रशासन की मदद से। वही बाईक पर महिला बैठी होगी तो सिर्फ दो को अनुमति होगी। दोनो को हेलमेट पहनना होगा अनिवार्य होगा। अन्यथा चालान कर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वही कार में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति बैठ सकते है। अगर परिवार के है तो दो बच्चे भी बैठ सकते है।
वहीं जिला प्रशासन ने जारी आदेश में ये स्पष्ट किया है कि एकल दुकानों की खुलने की व्यवस्था पूर्वत जारी रहेगी। रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। रेस्टोरेंट में खाने की मनाही पर खरीदने की छूट रहेगी। ग्रामीण इलाके में ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्रों में कंटेंनमेन्ट क्षेत्र को छोड़ कर सभी बाजार व दुकाने खोले जा सकेंगे।
- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ये खुलेंगे-
बिल्डिंग मैटेरियल ( लोहा , हार्डवेयर,शटरिंग,सीमेंट,पेंट आदि)
इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाईल , बैटरी, इन्वर्टर आदि) समेत स्टेशनरी , ऑटोमोबाइल शोरूम ,फर्नीचर,प्लास्टिक गुड्स, साईकल गुड्स, रिपेयरिंग, मिल , मशीनरी संबंधी , बर्तन , गिफ्ट शॉप , फ़ोटो स्टेट , फ़ोटो स्टूडियो , गैस चूल्हा ,और शस्त्र की दुकानें।
*मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, को ये खुलेंगे-
सभी प्रकार की कपड़ा दुकाने , टेलरिंग , चश्मे की दुकान, श्रंगार , जूता -चप्पल ,सराफा ,पान मसाला , और पान की दुकान , ऑटो पार्ट्स एसेसरीज, फ्रिज , घड़ी , बैग -अटैची , ड्राईक्लिंर्स , फ्लैक्स प्रिंटिंग , प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल , लेदर गुड्स, व इससे संबंधित अन्य दुकाने भी खुलेंगी।
*आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकाने , जैसे मेडिकल ,ब्रेकरी , मिठाई (केवल खुदरा बिक्री ) , वाहनों के सर्विस सेंटर व रिपेयरिंग की दुकान , मछली -मीट एकल की दुकान रोज खुलेंगी।रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
- कौस्तुभ शंकर मिश्रा