पचोर। फर्जी दस्तावेजों के सहारे कईयों को जाल में फंसा कर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर के खिलाफ पुलिस ने गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
शहर में लगातार बढ़ रहे जालसाजी की घटनाओं जानकारी पुलिस के पास पहुंचते ही जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, ने इस पर विशेष रूप से संज्ञान लेकर आरोपी के विरुद्ध तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए। जिसके चलते पचोर पुलिस की टीम ने अपराधी के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो लगातार चार अपराधों मैं संलिप्तता पाए जाने पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किए गए|
फरियादियों की रिपोर्ट पर जालसाज ऋषभ के विरुद्ध कूट रचना के जरिए दस्तावेजों की हेर-फेर कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने पर थाना पचोर में धारा 420 एवं अन्य भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं।
नया ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर की 65 हजार की धोखाधड़ी
आपको बता दें कि मामला इस प्रकार है दिनांक 18/11/2020 को पचारे के रहने वाले फरियादी उत्तमसिंह मकवाना द्वारा रिपोर्ट किया की उनके द्वारा एक ट्रैक्टर आरोपी ऋषभ को 06 लाख 60 हजार रुपए में विक्रय किया था|
इस पर क्रेता द्वारा ट्रैक्टर डिलीवरी लेते समय 15000 रुपए नगद दिए गए थे।
वही दोनों क्रेता और विक्रेता के बीच यह तय हुआ था, की शेष राशि का भुगतान ट्रैक्टर का फाइनेंस करा कर दिया जाएगा। परंतु आरोपी द्वारा आज दिनांक तक पैसे नहीं दिए गए ना ही फाइनेंस संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए|
आपको बता दें कि इस प्रकार प्लानिंग करके 63 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 489/20 धारा 420 भादवी के तहत पंजीबद्ध किया गया|
फर्जी कागजात के जरिए ठगी कार
ऐसा ही एक मामले की शिकायत 18 नवंबर को भी दर्ज हुई। जिसमें पीड़ित रामबाबू ने बताया कि आरोपी द्वारा दिनांक 28/08/19 को महिंद्रा बोलेरो गाड़ी को 7 लाख 15 हजार रुपए मैं खरीदने का लिखित अनुबंध किया था।
विक्रय अनुबंध के अनुसार दिनांक 28/08/19 को 5 लाख 15 हजार रुपए नगदी दिए थे एवं गाड़ी फाइनेंस कराकर देना तय हुआ था।
आरोपी ने गाड़ी अपने कब्जे में ले ली थी सितंबर 2019 को आरोपी ने मैग्मा फाइनेंस कंपनी की एनओसी लाकर दी उक्त एनओसी को शाजापुर आरटीओ में जमा कर गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करा ली गई थी परंतु दिसंबर 2019 में आरटीओ शाजापुर से नोटिस प्राप्त हुआ, कि मैग्मा फाइनेंस कंपनी की एनओसी फर्जी है।
इस प्रकार महेश व ऋषभ ने कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसके साथ धोखाधड़ी की है। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-490/20 धारा 420 467 468 471 34 भादवी का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया|
आरोपी ने स्वयं के नाम से एवं उसके पिता के नाम से कई वाहनों के दस्तावेजों की हेरा फेरी कर लोगों से पैसों का लेनदेन किया एवं धोखाधड़ी को अंजाम देते हुए, उनके बाकी के पैसे पचा गया।
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सक्रिय हुई स्थानीय पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, द्वारा मामले में जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना पचोर प्रभारी डी पी लोहिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है|
आरोपी ने वर्ष 2019 से वर्तमान समय तक आरोपी द्वारा तकरीबन तीन वाहनों के दस्तावेज मैं हेराफेरी की है| जिनमें एक ट्रैक्टर वाहन सहित एक स्विफ्ट एवं एक बुलेरो वाहन शामिल हैं|
आरोपी द्वारा फर्जी एनओसी के माध्यम से विक्रेता के नाम पर रजिस्टर्ड भी करा दिया गया था, जिसका विक्रेता को पता भी नहीं लगा और आरोपी उनके पैसे देने में आनाकानी करने लगा इस प्रकार से आरोपी द्वारा कई लोगों को ठग कर शातिर तरीके से धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया है|
कमल चौहान