सिरोही । जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने जानकारी देकर बताया कि सिरोही जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरे के दृष्टिकोण से एवं इस खतरे से निवारण एवं बचाव के लिए सिरोही जिले में 20 जनवरी 2021 रात्रि 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। जिसके अन्तर्गत जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे । सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा । ‘‘नो मास्क नो एन्ट्री’’ की सख्ती से पालना की जावेगी । वैवाहिक समारोह में अधिकतक 100 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाॅल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे । विवाह सम्बन्धी आयोजन की सूचना पूर्व में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को दी जावें । इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि बिना अनुमति के पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे ।
उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, परिवहन सेवाओं, चिकित्सीय / आपातकालीन संस्थाओं एवं सेवाओं, राजकीय कार्यालय एवं राजकीय क्रियाकलापों को अपवाद् स्वरूप मुक्त रखा गया है । यह आदेश 21 नवम्बर, 2020 की मध्य रात्रि से 20 जनवरी .2021 को रात्रि 11 बजे तक प्रभावी रहेगा ।