राजगढ़(जीरापुर):- जिले में धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विगत दिवस कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजगढ़ नीरजकुमार सिंह ने गत दिवस आदेश जारी किया जिसमें वैवाहिक कार्यक्रमो में 200 एवं शव यात्रा में 50 लोगो के जाने की अनुमति के साथ ही बिना मास्क के पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं । इसके साथ ही भीड़ लगने की संभावनाएं वाले समस्त आमसभा, मेले आदि कार्यक्रम निरस्त किए गए थे।
प्रशासन शहरों में पैदल चलने वालों को समझाइश एवं दो पहिया वाहन चालकों से बिना मास्क पाए जाने पर 100 रुपए की वसूली कर रहा है।
वहीं जीरापुर में पशु मेले के नाम पर सीएमओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पशु मेला जहां एक किलोमीटर दूर है वहीं शहरी क्षेत्र में लगाए गए मेले में खिलोने एवं झूला आदि की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। बताया जा रहा है कि पशु मेले के नाम पर अनुमति ली गयी थी फिर व्यवसायिक मेले के लिए टेंट तंबू विधुत आदि के साथ ही पेयजल एवं अन्य सुविधाओं की विज्ञापति निकलकर टेंडर भी निकाले गए एवं मेले का आयोजन किया गया। लापरवाही की हद तो तब हो जाती है जहां मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के एक दिन पूर्व ही भारी भीड़ उमड़ रही है। एवं लोग बिना मास्क के ही घूमते फिरते देखे जा रहे हैं ।
लेकिन नप कर्मी या प्रशासन के नुमाइंदे सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़े हैं । प्रदेश भर में कार्तिक पूर्णिमा के आयोजन निरस्त किए गए लेकिन चंद रसीद एवं कुछ जेबखर्च मिल जाए इस लालच में लगाए गए इस मेले में लापरवाह बन घूम रहे नागरिकों बच्चों की सेहत का जवाबदार कौन है? क्या आदेश का उलंघन करने वाले सीएमओ अथवा आदेश के परिपालन में लापरवाह तहसीलदार अनुविभागी अधिकारी पर जिला कलेक्टर कार्रवाई करेंगे? या यूं ही लोगों की सेहत से खिलवाड़ होता रहेगा और गरीब बाइक सवारों तक ही कार्रवाई सिमट कर रह जाएगी?
क्या मास्क न होने पर 100 रुपए जुर्माना का नियम शहर की सुनसान सड़क पर सब्जी भाजी खरीदने वालों पर ही लागू होगा? या मेले बिना मास्क घूम रहे हजारों ग्रामीणों के बदले इनको परमिशन देने वाले सीएमओ से भी वसूली होगी? अथवा राजगढ़ कलेक्टर दुवारा आदेश का उलंघन करने वालो पर कोई ठोस कर्यवाही करगे देखते है इन अधिकारियों पर इस प्रकार की लापरवाही करने पर जिला कलेक्टर क्या ठोस कर्यवाही करते है जिन्होंने इनके दुवारा दिये गये आदेश की धज्जियां उड़ाई गयी है।
रिपोर्ट :- होकम मालवीय