UP Government Order: मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण अनिवार्य, नहीं देने पर वेतन और प्रमोशन पर रोक – NewsKranti

UP Government Order: मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण अनिवार्य, नहीं देने पर वेतन और प्रमोशन पर रोक

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। तय समय सीमा तक विवरण न देने पर वेतन रोके जाने और प्रमोशन पर रोक का प्रावधान किया गया है।

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Highlights
  • मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण देना अनिवार्य
  • 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का देना होगा ब्योरा
  • 31 जनवरी 2026 अंतिम तिथि
  • विवरण न देने पर फरवरी में जनवरी का वेतन रोका जाएगा
  • 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी होंगे प्रभावित
  • प्रमोशन समितियों में ऐसे कर्मचारियों पर नहीं होगा विचार
  • सभी विभागाध्यक्षों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश

UP News | Human Sampada Portal Update:


उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। अब सभी राज्य कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से ऑनलाइन देना होगा। यह विवरण 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित संपत्तियों का होगा, जिसे 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर दर्ज करना जरूरी है।

सरकारी आदेश के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी तय समय सीमा तक संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं करता है तो उसे फरवरी 2026 में जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी प्रभावित होंगे।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी से मानव संपदा पोर्टल पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है और सभी अधिकारी-कर्मचारी समय रहते विवरण भर लें। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आदेश का सख्ती से पालन कराएं।

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सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि तय समय में संपत्ति विवरण न देने को प्रतिकूल आचरण माना जाएगा। इसके अलावा, 1 फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

सरकार का यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे सरकारी तंत्र में संपत्ति संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो सके।

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