कानपुर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बीरपाल ने अवगत कराया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के निर्देशानुसार पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10), दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के लिए निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी संस्थानों, अधिकारियों एवं छात्रों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथियों में आवश्यक प्रक्रियाएँ पूर्ण कर लें।
प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। नवीन संस्थानों को आवश्यक प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जिसके बाद संस्थान मास्टर डाटा में सभी सूचनाएँ पूर्ण कर उनका सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं शुल्क आदि विवरण का ऑनलाइन सत्यापन कर उसे डिजिटल हस्ताक्षर सहित लॉक किया जाएगा।
छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों का मिलान कर पात्रता के अनुसार आवेदनों को ऑनलाइन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाएगा।
पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु विद्यालय प्रोफाइल लॉक करने की प्रक्रिया 01 दिसंबर 2025 तक, विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन 08 दिसंबर 2025 तक, छात्र ऑनलाइन आवेदन 06 दिसंबर 2025 तक तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा आवेदन सत्यापन एवं अग्रसारण 13 दिसंबर 2025 तक निर्धारित किया गया है।
अतः अनुरोध है कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय अपने अधीनस्थ समस्त कक्षा 9-10 एवं 11-12 के विद्यालयों/महाविद्यालयों को निर्धारित समय सारिणी से अवगत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।