रामपुर। वादी जरीफ अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी मोहल्ला इस्लाम गंज बजरिया कडू थाना गंज द्वारा तहरीरी सूचना दी थी कि उन्होंने लकड़ी कारोबार के लिए मण्डी में हैंडीक्राफ्ट फर्म का लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया था,
जिसके परिपेक्ष में आवेदक जरीफ अहमद द्वारा अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि कागजात जमा किए गए थे परन्तु मण्डी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक नई साईं ट्रेडर्स नाम की फर्जी फर्म खोलकर लगभग तीन माह तक कारोबार किया। फर्म पर जीएसटी का लगभग 46 लाख रुपये बकाया हो गया इसलिए साईं ट्रेडर्स फर्म को साजिशन बंद कर दिया गया। फर्म बंद करने के उपरांत मण्डी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वादी जरीफ अहमद को जैडए हैंडीक्राफ्ट के नाम से लाइसेंस दे दिया। वादी द्वारा जब अपना कारोबार शुरू किया गया तो उसके कारोबार को जीएसटी कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिया तथा वादी को बताया गया कि तुम्हारे पैन कार्ड पर 46 लाख रूपये लगभग बकाया है। इसको पहले जमा कर दो। उसके बाद कारोबार करिए।
इस संबंध में दिनांक 06-01-2020 को वादी जरीफ अहमद की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना गंज पर रिटायर पूर्व मण्डी सचिव चंदन सिंह आदि 6 नामजद तथा कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त रणजीत उर्फ रंजीत सिंह पुत्र स्व0 बनवारी लाल निवासी रफत काॅलोनी ज्ञानदीप स्कूल के पास ज्वालानगर थाना सिविल लाइन (रिटायर्ड पूर्व निरीक्षक कृषि उत्पादन मण्डी समिति रामपुर) को थाना गंज पुलिस द्वारा उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- रिपोर्ट :- गौरव जैन