जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी आगजनी केस में अब 28 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जज के छुट्टी पर होने के चलते बीते 19 मार्च को फैसला टल गया था। अब इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपी फिर से कोर्ट में पेश होंगे। इसके बाद मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
कोर्ट में पेशी पर जाने के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने कहा कि हम दोनों भाई बेगुनाह हैं। दुआ करिए सब अच्छा होगा। प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। दुआ करिए सब अच्छा होगा। हम दोनों भाई बेगुनाह हैं। हकीकत सब पूरे लोग जानते हैं। अधिकारी भी सच्चाई जानते हैं। इरफान को छोड़कर रिजवान समेत अन्य सभी आरोपी एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बहस के बाद फैसले को लेकर अगली तारीख 28 मार्च की दी है।
जाजमऊ में महिला नजीर फातिमा का घर फूंकने के मामले में कानपुर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य आरोपी जेल में बंद हैं। मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। कोर्ट ने फैसले के लिए 22 मार्च फैसले की तारीख दी थी, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर एमपी/एमएलए कोर्ट के जज सतेंद्र नाथ त्रिपाठी ने फैसला टालते हुए अगली सुनवाई को 28 मार्च की तारीख दी है।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरिश्चंद्र ने बताया कि फैसले के चलते कानपुर में अलर्ट घोषित किया गया है। सेंसटिव इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इससे कि कोई अराजकतत्व माहौल नहीं बिगाड़ सके। खुफिया निगरानी के लिए एलआईयू को भी सक्रिय किया गया है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरिश्चंद्र ने फोर्स के साथ यमीमखाना समेत अन्य इलाकों में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त की।
तीसरी बार टला फैसला
यह लगातार तीसरा मौका है जब आगजनी केस में आने वाले फैसले को टाला गया हो। इससे पहले 14 व 19 मार्च को भी फैसला टल चुका है।
यह था मामला
8 नवम्बर, 2022 को जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि कब्जा करने की नीयत से विधायक और उनके भाई ने नजीर के प्लॉट में बनी झोपड़ी में आग लगाई।