रामपुर। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार तंबाकू नियंत्रण सचल दल द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं धारा 6ए के अनुपालन में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में जुर्माना अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत तंबाकू उत्पाद की दुकानें, भोजनालय, रेस्टोरेंट एवं टी स्टालों का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान 13 स्थानों पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6ए का उल्लंघन होता हुआ पाया गया जिनसे ₹2700 का जुर्माना वसूल किया गया। ज्ञात रहे कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू उत्पाद का सेवन करना अपराध है एवं धारा 6ए के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना और खरीदना अपराध है।
इसमें जुर्माने का प्रावधान है। इस अभियान के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार डॉ शहजाद हसन द्वारा तंबाकू के दुष्प्रभाव, तंबाकू उत्पाद थूकने से कोरोनावायरस फैलने के विषय में एवं मास्क नहीं लगाने पर इससे होने वाली बीमारी के विषय में लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान में रिजवान मो खान, अल्तमश खान एवं थाना सिविल लाइंस के एसआई राजेंद्र पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे।
- रिपोर्ट -:- गौरव जैन