कानपुर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियम बदले: अब रविवार को भी खुलेंगे दफ्तर,

कानपुर: प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए बड़ी राहत, 1 मार्च से रात 8 बजे तक और रविवार को भी होंगे बैनामे

कानपुर प्रशासन ने रजिस्ट्री के लिए नई व्यवस्था लागू की है। 1 मार्च से शहर के चारों सदर कार्यालय रोस्टर के अनुसार रात 8 बजे तक और रविवार को भी सेवाएं देंगे।

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ख़बर एक नज़र में :
  • भीड़ से मुक्ति: शाम की शिफ्ट होने से कार्यालयों में लगने वाली लंबी लाइनें कम होंगी।
  • नौकरीपेशा को राहत: ऑफिस से छुट्टी लिए बिना शाम 8 बजे तक रजिस्ट्री संभव होगी।
  • राजस्व में वृद्धि: रजिस्ट्री की संख्या बढ़ने से सरकारी खजाने में भी इजाफा होगा।
  • पारदर्शिता: नई रोस्टर प्रणाली से बिचौलियों का प्रभाव कम होगा और काम समय पर होगा।

कानपुर: कानपुर महानगर में संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय स्टाम्प विभाग ने एक बड़ी सौगात दी है। शहर में रजिस्ट्री कार्यालयों के पुराने ढर्रे को बदलते हुए अब 1 मार्च 2026 से नई समय-सारणी लागू की जा रही है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अब रजिस्ट्री दफ्तर न केवल देर शाम तक खुलेंगे, बल्कि रविवार को भी कामकाज जारी रहेगा।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

प्रशासन का उद्देश्य लंबित रजिस्ट्री मामलों (Pending Registry Cases) का तेजी से निपटारा करना और उन नौकरीपेशा लोगों को राहत देना है जो कार्यदिवसों (Working Days) में समय नहीं निकाल पाते थे। एआईजी स्टाम्प श्याम सिंह बिसेन ने जानकारी दी कि नई व्यवस्था के तहत अब जनता को ‘ईवनिंग शिफ्ट’ और ‘संडे सर्विस’ का लाभ मिलेगा।


शाम 8 बजे तक का रोस्टर: कौन सा दफ्तर कब खुलेगा?

नई व्यवस्था के अनुसार, सदर के चारों कार्यालय (प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ) बारी-बारी से दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होंगे। यह रोस्टर हर तीन महीने (तिमाही) में बदलेगा:

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अवधिकार्यालय का नामसमय (दोपहर 1 से रात 8)
1 मार्च – 31 मईसदर प्रथमदोपहर 1:00 – रात 8:00
1 जून – 31 अगस्तसदर द्वितीयदोपहर 1:00 – रात 8:00
1 सितंबर – 30 नवंबरसदर तृतीयदोपहर 1:00 – रात 8:00
1 दिसंबर – 28 फरवरीसदर चतुर्थदोपहर 1:00 – रात 8:00

अब ‘संडे’ को भी होगी रजिस्ट्री: जानिए पूरा कार्यक्रम

कानपुर के इतिहास में यह पहली बार है जब रविवार को भी रजिस्ट्री कार्यालय खुलेंगे। हालांकि, इसके लिए भी एक विशेष रोस्टर तैयार किया गया है। रविवार को दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे:

  • मार्च से मई: सदर तृतीय कार्यालय (रविवार वर्किंग)
  • जून से अगस्त: सदर चतुर्थ कार्यालय (रविवार वर्किंग)
  • सितंबर से नवंबर: सदर प्रथम कार्यालय (रविवार वर्किंग)
  • दिसंबर से फरवरी: सदर द्वितीय कार्यालय (रविवार वर्किंग)

अवकाश के नियमों में भी बदलाव

सब रजिस्ट्रार तृतीय, विजय पाण्डेय के अनुसार, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए साप्ताहिक अवकाश को ‘एडजस्ट’ किया गया है। जिस हफ्ते रविवार को काम होगा, उस कार्यालय में अगले शनिवार को छुट्टी रहेगी। यदि उस सप्ताह ‘दूसरा शनिवार’ (Second Saturday) पड़ता है, तो शनिवार की जगह शुक्रवार को अवकाश दिया जाएगा।

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