बहराइच :- के तहसील सदर व थाना कोतवाली देहात अन्तर्गत मोहल्ला विकास दीप कालोनी व मोहल्ला नौव्वागढ़ी तथा तहसील नानपारा थाना रूपईडीहा व ब्लाक नवाबगंज के ग्राम रूपईडीहा बाज़ार में कोरोना वायरस से 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोंन घोषित करते हुए।
तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से उक्त ग्राम एवं मोहल्ला तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 13 जुलाई 2020 की रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।
मोहल्ला विकास दीप कालोनी व मोहल्ला नौव्वागढ़ी के लिए नगर मजिस्ट्रेट मो.न. 9454416037 व ई.ओ. न.पा.परि. बहराइच मो.न. 9918063099 को नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि., सी.ओ. नगर मो.न. 9454401368 व प्र.नि. थाना कोतवाली देहात मो.न. 9454402977 को नो. पुलि.अधि. व सहा.नो.पुलि.अधि. तथा ग्राम रूपईडीहा बाज़ार के लिए उप जि.मजि. नानपारा मो.न. 9454416034 व बीडीओ नवाबगंज मो.न. 9454464806 को नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि., सी.ओ. नानपारा मो.न. 9454401372 व प्र.नि. थाना रूपईडीहा मो.न. 9454404986 को नो. पुलि.अधि. व सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार मोहल्ला विकास दीप कालोनी व मोहल्ला नौव्वागढ़ी तथा ग्राम रूपईडीहा बाज़ार में कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने फलस्वरूप शहरी क्षेत्र में 250 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व गांव का सम्बन्धित मजरा कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा। कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त ग्राम व मोहल्ला के आस-पास के क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नोटिस चस्पा कराने व सभी सम्बन्धित को सूचित कराने के साथ-साथ चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट ग़ैरव शुक्ल