विदिशा(मध्य प्रदेश):- कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आज आपदा प्रबंधन बैठक के उपरांत लॉक डाउन अवधि में आंशिक छूट के आदेश जारी कर दिए है। आपदा प्रबंधन की बैठक मेंं विधायक कुरवाई हरिसिंह सप्रे, बासौदा विधायक लीना जैन, नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टण्डन, पूर्व विधायक रूद्रप्रताप सिंह के अलावा राकेश जादौन, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण प्रजापति मौजूद थे। उक्त बैठक के पूर्व कलेक्टर डॉ जैन ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की।
कलेक्टर डॉ जैन के द्वारा जारी आंशिक छूट आदेश में उल्लेखित है कि जिले में तत्काल प्रभाव से संपूर्ण लॉकडाउन घोषित रहेगा, संपूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अनावष्यक रूप से अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की समस्त सीमाएॅ सील की जाती है, किसी भी माध्यम से सडक एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगो का आगमन बिना बैध अनुमति के प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिको को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। संपूर्ण जिले में बसो का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में हॉट-बाजारो का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सम्पूर्ण विदिषा जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषित किया जाता है, सांयकाल 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक चिकित्सीय कार्य को छोडकर जनमानस का अकारण घर से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। स्वास्थ्य कारणो को छोडकर, समस्त 65 वर्ष से अधिक आयुवर्ग वाले वृद्व व्यक्तियो/ बीमार व्यक्तियो/गर्भवती महिलाओ तथा 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चो को बाहर जाने की अनुमति नही होगी। सभी सार्वजनिक स्थलो/कार्य स्थलो पर फेस कवर (मॉस्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है। सर्वाजनिक स्थलो पर 05 से अधिक व्यक्तियो के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थलो पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
निम्न गतिविधियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी
शैक्षाणिक, प्रषिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेगें । किंतु ऑनलाईन तथा डिसटेंस लर्निग की अनुमति जारी रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, व्यायामषाला, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बन्द रहेगे। खेल परिसर तथा स्टेडियम मात्र खिलाडियो के अभ्यास हेतु खोले जा सकेगे, अन्य दर्षको का प्रवेष प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, संस्कृतिक समारोह/कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल/उपासना स्थल जनमानस के लिए बंद रखे ।
10 से 6 खुल सकेंगी किराना दुकान किराना/ग्रोसरी आयटम की दुकाने प्रातः 10.00 से सांयकाल 06.00 बजे के मध्य संचालित हो सकेगी। इन्हे दुकान बंद कर घर जाने हेतु 00.30 मिनिट का अर्थात सांयकाल 06.30 बजे तक ग्रेस पीरियड दिया जावेगा। आटा चक्की प्रातः 08.00 बजे से सांयकाल 06.30 बजे के मध्य संचालित होगी। दवा की दुकाने प्रातः 08.00 बजे सांयकाल 06.00 के मध्य संचालित होगी। किंतु हॉस्पिटल/नर्सिग होम स्थित मेडिकल स्टोर उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। दवा दुकान संचालको को दुकान बंद कर घर जाने हेतु 00.30 मिनिट का अर्थात सांयकाल 06.30 बजे तक ग्रेस पीरियड दिया जावेगा।दूध डेयरी एवं मिल्क पार्लर, प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे के मध्य खुलेगी। सब्जी मंडी से फुटकर फल एवं सब्जी का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। किंतु फल-संब्जी का विक्रय हाथ ठेलो के माध्यम से प्रातः 07.00 से अपरांह 01.00 बजे के मध्य चलते-फिरते किया जावेगा। उपरोक्त उल्लेखित दुकानो के अतिरिक्त शेष समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान अपरांह 11.00 बजे से सांयकाल 06.00 बजे के मध्य संचालित हो सकेगे। इन्हे दुकान बंद कर घर जाने हेतु 00.30 मिनिट का अर्थात सांयकाल 06.30 बजे तक ग्रेस पीरियड दिया जावेगा। सभी दुकानदार/प्रतिष्ठान संचालक अपने दुकान की सामग्री को दुकान की सीमा से बाहर प्रदर्षित नही करेगे। व्यवसायिक प्रतिष्ठानो पर क्रेता एवं विक्रेता के मध्य 06 फीट (02 गज ) की दूरी होना आवष्यक है, तथा मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मॉस्क पहने ग्राहक को सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान पर एक साथ 05 से अधिक ग्राहको को प्रवेष की अनुमति नही रहेगी। इस हेतु संबंधित दुकान/संस्था के प्रभारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की दषा में संबंधित की दुकान 07 दिवस हेतु सील की जावेगी। रेस्टोंरेंट/भोजनालय पूर्णतः बंद रहेगे, किंतु उनकी किचन संचालित होती रहेगी जिसके माध्यम से वे होम टिफिन/पार्सल सेवाये (घर पहुंच सेवा) प्रदान कर सकेगे। रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलेवरी चालू रहेगी। रेस्टोरेट/भोजनालय पर कोई भी कुर्सी-टेबल नही रखी जावेगी, ना ही खाना आदि परोसा जावेगा । उल्लंघन की दषा में रेस्टोरेट को 15 दिवस की अवधि की लिए सील किया जावेगा। रेल्वे स्टेषन पर संचालित कैटिन को संचालन की अनुमति होगी।
कंटेन्मेंट एरिया में नही खुल सकेंगे कार्यालय समस्त शासकीय/अर्द्वषासकीय/अषासकीय कार्यालयो (केन्द्र शासन संबंधित कार्यालयो सहित) संचालन की अनुमति रहेगी, परन्तु कंटनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टॉफ को कार्यालय जाने की अनुमति नही रहेगी। समस्त स्टॉफ को अरोग्य सेतु ऐप उपयोग करना अनिवार्य है। शासकीय/अर्द्वषासकीय/अषासकीय कार्यालयो में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉष और सेनिटाईजर तथा कार्यस्थल पर ऐसे स्थल जो बार-बार मानव संपर्क में आते है जैसे डोर हैडल आदि को सेनेटाईज की जाने की व्यवस्था सुनिष्चित की जावे। निर्माण गतिविधियो को अनुमति रहेगी, किंतु श्रमिको को साईट के आस-पास ही निवास करना होगा, निर्माण सामग्री को कार्यस्थल पर डिलेवरी करना होगा। अंतिम संस्कार के विषय में 20 से अधिक व्यक्तियो को अनुमति नही दी जावेगी, उक्त कार्यक्रम में सोषल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह आयोजन में 20 से अधिक व्यक्तियो की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। विवाह में चल समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन के दौरान सोषल डिस्टेसिंग तथा कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य है।
जिले में परिवहन व्यवस्था निम्नानुसार संचालित की जायेगी
अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेष करना आवष्यक हो, तो ई-पास प्रणालीके अंतर्गत विधिवत वांछित दस्तावेज अपलोड कर पास प्राप्त करने पर ही अनुमति होगी। प्रत्येक ट्रक/मालगाडी में दो चालक व एक हेल्पर तथा प्रत्येक निजी फोर व्हीलर गाडी में चालक एवं अधिकतम दो व्यक्ति और प्रत्येक टू-व्हीलर पर केवल चालक हेतु अनुमति रहेगी। अस्पताल सहायता सेवा तथा एम्बूलेंस को जिले के अंदर तथा जिले के बाहर परिवहन की अनुमति होगी। प्रवासी श्रमिक, छात्र-छात्राओ एवं अन्य जिला/राज्य में फंसे हुए लोगो को शासन द्वारा आवागमन हेतु टेक्सी/बस/ट्रेन का परिवहन इस आदेष से मुक्त रहेगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उक्त आदेष का पालन कराया जाना सुनिष्चित करेगे। अत्यंत आवष्यक परिस्थितियो में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्व-विवेक से आवष्यक अनुमति प्रदाय कर सकता है।