रायसेन :- 26 जुलाई 2020
कोरोना संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही मरीज उपचार के बाद ठीक भी हो रहे हैं।
वर्तमान परिस्थितियों में राज्य एवं जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से दिव्यांगजनों के संक्रमित होने का खतरा अधिक है।
जिसे दृष्टिगत रखते हुए कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने में छूट देने के संबंध में आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश तथा राज्य नोडल अधिकारी कोविड-19 (दिव्यांगजन) द्वारा विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त तथा कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा दिव्यांग अधिकार नियम 2017 के प्रावधान संरक्षण एवं सुरक्षा के तहत दिव्यांगजनों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किए जाने के लिए भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों।
के तहत संबंधित अधिकारियों को उनके अधीन कार्यालय में पदस्थ दिव्यांग अधिकारियों, कर्मचारियों विशेषकर दृष्टिबाधित कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने में छूट प्रदान करने के लिए कहा गया है। साथ ही अति आवश्यक होने पर ही दिव्यांग शासकीय सेवकों को कार्यालय में बुलाया जाए।
रिपोर्ट आशीष रजक