राजगढ़ (मध्य प्रदेश) :- थाना बोड़ा के एक मामले में फरियादीया गीताबाई पति चंद्रर सिंह 60 बर्ष निवासी ग्राम कूकलिया खेड़ी की खेत में कटी 12 गाड़ी फसल में आग लगाने की रिपोर्ट पर आगजनी करने का अपराध कायम किया गया था। थाना बोडा पुलिस द्वारा जांच में तत्परता दिखाते हुए गवाह जगदीश सोंधिया, गोपाल सोंधिया, कमल सोंधिया, सरवन सिंह सोंधिया तथा नवरंग सिंह सोंधिया सर्व निवासी कूकलिया खेड़ी के कथनों के आधार पर संदेही आरोपी इंदर सिंह पिता कमल सिंह सोंधिया ग्राम खेड़ी थाना कालीपीठ के द्वारा घटना करना पता चला, उसके द्वारा गोपाल की बहू के पिता अनार सिंह से ₹64000 की मांग कर नुकसान की धमकी देना और पैसा नहीं देने पर गांव में गीता बाई की फसल जलाकर नुकसान करना बताया गया। कथनों के आधार पर आरोपी इंदर सिंह पिता सांवलजी सोंधिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/20 धारा 435, 384 भादवि का कायम कर आरोपी की तलाश की गई। घटना दिनांक से ही आरोपी फरार हो गया था।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी नरसिंहगढ़ भारतेंदु शर्मा के निर्देशन में थाना बोडा की टीम ने दिनांक 12/05/2020 को आरोपी इंदर सिंह पिता सावलजी सोंधिया उम्र 60 बर्ष नि थाना कालीपीठ को गिरफ्तार किया।जिसके द्वारा झगड़े के पैसे मांगने नहीं देने पर फसल में आग लगाना स्वीकार किया जिसे माननीय न्यायालय नरसिंहगढ़ पेश किया गया।
आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी बोडा राजपाल सिंह राठौर, सहायक उप नि शिवराज मीणा व थाना स्टाफ की कड़ी मशक्कत से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
रिपोर्ट:- आशा मालवीय