गुना(मध्य प्रदेश):- गुना जिले में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए शनिवार रविवार को टोटल लॉक का फैसला लिए जाने का समाचार है! से मिली जानकारी जिले में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार तेज हो गई है इसको देखते हुए कुछ निर्णय आज बैठक में लिए गए हैं!सूत्रों के मुताबिक, आयोजित जिला संकट प्रबंधन
समूह बैठक में निर्णय:-
रविवार को पूर्णः लॉकडाउन, हाट वाले दिन संबंधित तहसील मुख्यालय पर लॉकडाउन।
मेडिकल स्टोर, ए.टी.एम. डेयरी दूध विक्रय, समाचार पत्र, हॉकर मुक्त।
राजस्व, पुलिस, विद्युत, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी मुक्त।
आपातकालीन सेवाओं को छोडकर रात्रि 08:00 बजे से प्रातः । 05:00 बजे तक कर्फ्यू ।
गंभीर रोगी तथा चिकित्सालय के 65) मीटर तक के मेडिकल
स्टोर खुले रहेगें। किसी भी प्रतिष्ठान में संकमित मरीज मिलने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा प्रसारित प्रोटोकॉल अनुसार कार्यवाही। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने अथवा शादी.
घरेलू कार्यक्रम, अंत्येष्टी में निर्धारित सीमा से अधिक व्यक्ति इकटठे होने/अनुमति न लेने पर जुर्माने व दांण्डिक
कार्यवाही।
जुलूस, में जुलूस, रेली, सभा, धरना, प्रर्दशन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जावेगा।
गुना जिले में नागरिकों के प्रवेश करने पर उनकी थाना पर जांच होगी तथा 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। मंदिरों में मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन करने की अनुमति रहेगी तथा प्रसाद, बेलपत्र, फूल, माला मूर्ति पर चढाना व मूर्ति को छूना प्रतिबंध रहेगा। ( केवल 05 दर्शनार्थी) । मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। त्यौहार, मेले आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
फूलों की माला एवं बुके पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
मोटर सायकल पर एक व्यक्ति एवं ई-रिक्शा / ऑटो रिक्शा पर दो सवारियों को ही अनुमति होगी, सेनेटाईजर साथ में रखना आवश्यक है।
सब्जी के ठेले एक जगह खड़े नहीं होंगे, निरंतर फेरी लगायेंगे। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही वर्जित रहेगी। राखी, खिलौने, मिठाई दुकानों पर बिक्री होगी परन्तु फुटपाथ, सार्वजनिक स्थानों पर इनका विक्रय प्रतिबंध होगा
रिपोर्ट :- इदरीस मंसूरी गुना