दिल्ली शराब नीति में घोटाले के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए निर्देश ने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सुजीत सिंह यादव की याचिका ठुकराते हुए कहा कि इस मामले की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने अपनी याचिका में दावा किया कि वित्तीय घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद (सार्वजनिक पद)पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि अदालत को यकीन है कि कार्यकारी शाखा इस सबकी जांच कर रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे इस पर निर्णय लेंगे। आज स्थिति ऐसी है जिसकी कल्पना नहीं की गयी थी, लेकिन कोई कानूनी रोक नहीं है।