गुना :- कलेक्टर जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय के निर्देश परिप्रेक्ष्य में कतिपय गतिविधियों के अतिरिक्त व्यक्तियों को घर में रहने हेतु।
आदेशित किया गया था जुलाई माह में कोरोना संक्रमित नागरिकों की
संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ने से मध्यप्रदेश शासन, गृह मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए आदेशित किया गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य / त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी।
साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा/ उपासना करेंगे। धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों।
साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ संगठन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1861 की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश जिला गुना की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
रिपोर्ट इदरीस मंसूरी